जिले में धारा 144 लागू, प्रशासन हुआ अलर्ट
बगैर अनुमति के नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम, मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी कार्रवाई
जिले में धारा 144 लागू, प्रशासन हुआ अलर्ट
बालाघाट. महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुसार जिले में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने सम्पूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है और एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए आमजन, व्यापारी व अन्य व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंशिंग व मास्क के उपयोग का कढ़ाई से पालन करने कहा गया है। इसके साथ ही जिले में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम व मेला आयोजित करने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से विधिवत अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है। जिले के सभी एसडीएम, सभी एसडीओपी, सभी जनपद पंचायत सीईओ और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों व थाना प्रभारियों को इस आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।
मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय क्षेत्र बालाघाट में बगैर मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने दल गठित कर दिए है। यह दल निर्धारित स्थानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंशिंग की जांच करेगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएगा। नगरीय क्षेत्र बालाघाट के कालीपुतली चौक पर बगैर मास्क पहने घूमने वालों व सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों की जांच के लिए तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में पटवारी शैलेन्द्र हरिनखेड़े, दीपक धुवारे, नगर पालिका के अविनाश सूर्यवंशी, संतोष शुक्ला व दीपक शेन्द्रे का दल बनाया गया है। इसी प्रकार नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण व नगर के ऐसे स्थल जहां पर आमजनों का अधिक जमाव होता है, उसके निरीक्षण के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया के नेतृत्व में पटवारी संजय पटले व नगर पालिका के विमल का दल बनाया गया है। आम्बेडकर चौक में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक भोजलाल राहंगडाले, पटवारी हितेन्द्र मर्सकोले, नगर पालिका के गुलाब रनगिरे, अजय बैस, अनिल गजभिए का दल बनाया गया है। इसी प्रकार हनुमान चौक में निरीक्षण के लिए नायब तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक अशोक उईके, पटवारी नलिन बिसेन, नगर पालिका के जितेन्द्र लिल्हारे व महेन्द्र कावड़े का दल बनाया गया है। जय स्तंभ चौक में निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षक भोजलाल रहांगडाले के नेतृत्व में पटवारी विजय बिसेन, नगर पालिका के सुरेश मस्करे व संतोष वाघमारे का दल बनाया गया है।
जिले में पांच मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 फरवरी को बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सेंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। 22 फरवरी की स्थिति में बालाघाट जिले में कोरोना के 10 एक्टीव मरीज हैं और उन्हें होम आइसोलेशन में रखकर उनका उपचार किया जा रहा है। जिले में 23 फरवरी तक 3200 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। इसमें से 14 मरीजों की मृत्यु हो गई है और 3176 मरीज ठीक हो चुके है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 81 हजार 137 सेंपल भेजे जा चुके है। 14 से 16 फरवरी तक जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। 17 व 18 फरवरी को कोरोना का एक-एक, 19 फरवरी को शून्य, 20 फरवरी को 5, 21 फरवरी को शून्य और 22 फरवरी को 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए है।
रोको-टोको अभियान शुरू
शासन से मिले निर्देश के बाद मंगलवार से नगर मुख्यालय में रोको टोको अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान मास्क नहीं लगाने और कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। मंगलवार को स्थानीय काली पुतली चौक, अंाबेडकर चौक और हनुमान चौक पर इस अभियान के तहत कार्रवाई की गई।
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