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बलिया

BIG BREAKING: बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्रकैद, 50- 50 हजार का जुर्माना

8 अगस्त 2017 को रागिनी की छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी हत्या

बलियाSep 20, 2019 / 06:16 pm

Akhilesh Tripathi

Ragini Murder case

रागिनी हत्याकांड

बलिया. यूपी के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाये गये चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों आरोपियों पर 50 – 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक अभियुक्त नाबालिग है, जिसका मामला अभी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। 8 अगस्त 2017 को रागिनी की छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर देश भर में हंगामा मचा था।
8 अगस्त 2017 को बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बजहां गांव में स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा रागिनी की सरेराह चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप प्रधान कृपाशंकर तिवारी के बेटे आदित्य उर्फ प्रिंस और उसके कुछ साथियों पर लगा था। इस मामले में रागिनी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बजहां के प्रधान कृपाशंकर तिवारी, उसके पुत्र प्रिंस, भतीजों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वारदात की रात ही पुलिस ने मुख्य आरोपित प्रिंस को उसके साथी के साथ गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया था। तीसरे आरोपित नीरज तिवारी पुत्र चंद्रमणि तिवारी ने दो दिनों बाद अदालत में समर्पण किया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व विशेष न्यायाधीश पाक्सो चंद्रभानु सिंह की अदालत में चल रही थी। चश्मदीद गवाह रागिनी की बहन और कई साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुरूवार को चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उन्हें कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया था । दो साल तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह पेश किये गए थे। शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया।
BY- AMIT KUMAR

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