मां तेरी छोटी सी नादानी समाज की आंख में कांटा क्या बनी, तूने तो मुझे गन्दी नाली में फेंक दिया
अब बच्ची लगभग 6 महीने से गर्भवती है। कम उम्र होने के कारण उसका गर्भवती होना जानलेवा साबित हो सकता है लेकिन उसके गर्भपात में क़ानूनी पेंच सामने आ गए हैं। दरअसल सीएमएचओ का कहना है कि बच्ची को गर्भपात करवाने का आदेश देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
गर्भपात का आदेश हाईकोर्ट ही दे सकता है। बच्ची के पिता ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कोर्ट ने आदेश देने की बात कही है। बच्ची को मेकाहारा रायपुर में भर्ती करवाया गया है।