बीरबल कुमार यादव पिता बंशी यादव (28) पता झलमला बालोद, दुनेश्वर साहू पिता मन्नू लाल साहू (26) पता पाररास बालोद, रोशन कुमार साहू पिता रमेश साहू (28) पता सोनाईडोंगरी गुरुर, रंजीत सिंह पिता गोपाल सिंह (20) पता देवारभाठ बालोद, उकेश साहू पिता नंदकुमार गंजीर (35) पता मोखा गुरुर को गुंडरदेही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने बताया कि झलमला के एक फॉर्म हाउस में पोषण साहू के खिलाफ प्लानिंग की थी। प्रार्थी की शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने टावर डंप और मोबाइल ट्रेस कर आरोपियों की पतासाजी की। आरोपियों के खिलाफ धारा 151, 294, 506, 34 क के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि पांच आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
कुल छह आरोपी में सभी पर एक ही धारा लगने के बावजूद आरोपी ओमू साहू को जमानत दे दी गई। जिससे प्रशासन पर उंगली उठने लगी है। इस संबंध में तहसीलदार एके पुसाम ने कहा कि धारा 151 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है। इसलिए जमानत दे दी गई।
ज्ञात हो कि गुरुर क्षेत्र के एक पत्रकार ने भी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गाड़ी में तोड़-फोड़ की शिकायत की। जिसका लिंक कहीं न कहीं ऐसे लोगों से जुड़ा है। लेकिन गुरुर पुलिस आज तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसे ही मामले में गुंडरदेही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गुंडरदेही टीआई रोहित मालेकर ने बताया कि अपनी ओर से आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। इन लोगों के खिलाफ और शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई कर फाइल तैयार की जाएगी। इनसे जुड़े साथियों पर जल्द ही मुकदमा कायम किया जाएगा।