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बालोद

Big Breaking: राहुल गांधी को मदारी कहने वाले पूर्व विधायक व जोगी कांग्रेस के नेता राजेंद्र राय पर मानहानि का केस दर्ज

गुरुवार को न्यायाधीश ने पूर्व विधायक राय को नोटिस जारी कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वहीं अलग-अलग धारााअें के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

बालोदFeb 07, 2019 / 03:11 pm

Dakshi Sahu

patrika

Big Breaking: राहुल गांधी को मदारी कहने वाले पूर्व विधायक व जोगी कांग्रेस के नेता राजेंद्र राय पर मानहानि का केस दर्ज

बालोद. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले पूर्व विधायक व जोगी कांग्रेस के नेता राजेंद्र राय की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पिछले दो दिनों से जिला न्यायालय बालोद में मानहानि प्रकरण पर सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को न्यायाधीश ने पूर्व विधायक राय को नोटिस जारी कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वहीं अलग-अलग धारााअें के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
बता दें कि पूर्व विधायक राय ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। उन्हें मदारी कहा था। उनकी इस टिप्पणी पर बालोद जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सभापति अभिषेक शुक्ला ने थाने में शिकायत की थी और जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी।
यह है पूरा मामला
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मई 2018 में दुर्ग में रोड शो एवं सभा को सम्बोधित किया था। वही जोगी कांग्रेस के नेता गुंडरदेही के पूर्व विधायक राजेन्द्र राय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम में आई भीड़ पर बयान देते हुए राहुल गांधी को मदारी की संज्ञा दी। अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया ,इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित की। इस मामले में बालोद जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने राजेन्द्र राय का जमकर विरोध किया था।
सुरेगांव थाने में की थी लिखित शिकायत
अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर दिए बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजेन्द्र राय अपनी औकात में रहकर बात करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा राजेन्द्र राय ने जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सभापति अभिषेक शुक्ला एवं उनके परिवार के पूर्वजों के बारे में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया में अभद्र, अमर्यादित, अपमानजनक बातें लिखकर प्रसारित की थी। इस सम्बंध में अभिषेक शुक्ला ने सुरेगांव थाने में लिखित शिकायत भी की थी।
पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई
पुलिस ने पूर्व विधायक राजेन्द्र राय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद अभिषेक शुक्ला ने न्यायालय में गुहार लगाई। जिस पर न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजेन्द्र राय के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया है। उन्हें उपस्थित होने का नोटिस भी जारी किया है। इस केस में अभिषेक शुक्ला की ओर से अधिवक्ता धीरज उपाध्याय एवं जीवन कश्यप ने पैरवी की।

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