संयुक्त संचालक ने शालेय अभिलेख के अवलोकन के बाद देखा कि संधारण सही नहीं है व इसमें प्रधान पाठक के हस्ताक्षर नहीं हैं। विद्यालय की कुल दर्ज संख्या 239 है लेकिन निरीक्षण के दौरान 198 विद्यार्थी उपस्थित थे। वहीं 41 अनुपस्थित मिले। बच्चों की कम उपस्थिति एवं शैक्षणिक स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।
दिसंबर के अर्धवार्षिक आंकलन की अब तक एंट्री नहीं: जारी आदेश में संयुक्त संचालक ठाकुर ने बताया कि माह दिसंबर के अर्धवार्षिक आंकलन की 2 महीने बाद भी निरीक्षण दिनांक तक मूल्यांकन पंजी में एंट्री नहीं की गई है।
संयुक्त संचालक ने जारी आदेश में बताया कि वन मंडल अधिकारी की बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ काट दिए गए हैं, जो कि बिशेलाल सिन्हा शिक्षक प्रभारी प्रधान पाठक की स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य निर्वहन के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। सिन्हा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव होगा। इस दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
93 बच्चों को नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन अधिकारी ने बताया की मध्याह्न भोजन पंजी से पता चला कि उपस्थित 198 बच्चों में से केवल 105 बच्चों ने ही योजना का लाभ लिया। शेष 93 बच्चों द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं है।