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बालोद

नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दो धाराओं में 10-10 साल की सजा

नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में सत्र न्यायालय बालोद द्वारा निर्णय देते हुए आरोपी लोडिंग क्वार्टर राजहरा निवासी छोटेलाल खैरवार को धारा 376, 511 भादंवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

बालोदFeb 20, 2019 / 12:45 am

Chandra Kishor Deshmukh

balod patrika

नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दो धाराओं में 10-10 साल की सजा

बालोद/दल्लीराजहरा. नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में सत्र न्यायालय बालोद द्वारा निर्णय देते हुए आरोपी लोडिंग क्वार्टर राजहरा निवासी छोटेलाल खैरवार को धारा 376, 511 भादंवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 5 हजार रुपए अर्थदंड एवं पास्को एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपए अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6-6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
पास्को एक्ट के तहत अपराध
इस संबंध में थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने बताया 4 फरवरी 2018 को प्रार्थी की सूचना पर आरोपी छोटेलाल (43) वर्ष के विरूद्ध धारा 354 (क) (1), 376 भादंवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के बाद आरोपी को 5 फरवरी को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर जेल भेजा गया था। प्रकरण मेें आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर 10 अप्रैल को सत्र न्यायालय बालोद मेंं चालान पेश किया गया था।
न्यायालय के इस फैसले से समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा
सत्र न्यायालय बालोद के न्यायधीश राजेन्द्र प्रधान ने 23 जनवरी 2019 को निर्णय देते हुए आरोपी छोटेलाल को धारा 376, 511 भादंवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम करावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड एवं पास्को एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6-6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। न्यायालय के इस फैसले से समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी हो सकेगी व ऐसे कृत्य करने वाले आरोपियों के मन में डर भाव बना रहेगा।
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