बताया जा रहा है आरोपियों का महिला से अवैध सम्बन्ध था जिसमें कुछ विवाद उत्पन्न होने के कारण आरोपी ने महासमुंद से महिला को खरोरा में लाकर घटना को अंजाम दिया था। दोनों आरेापी मुलत महासमुंद जिले (Mahasamund )के निवासी है। पुलिस ने महिला की पहचान सुनिश्चित कर ली है। पुलिस ने बताया आरोपियेां के कब्जे से महिला का करधन, मंगलसूत्र, पायल व बिछिया जप्त किया गया है साथ ही आरोपियों के विरूद्ध थाना खरोरा में धारा 302, 201 भादवि के तहत है मामला पंजीबद्ध भी किया गया है। आरोपियों का नाम धर्मेन्द्र साहू पिता चिन्ताराम साहू एवं दूसरा रामगुलाल धु्रव पिता रामजी है। दोनों आरोपी ग्राम अरंड थाना भीमखोज, बागबहरा, जिला महासमुंद के रहने वाले हैं।
क्या था पूरा मामला
एक जून को थाना प्रभारी खरोरा को मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोहरेंगा विजयबांधा खार के पास एक अज्ञात महिला का शव अधजली अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा घटना स्थल पहुंचकर उपस्थित लोगों से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर ग्राम मोहरेंगा, विजयबांध के सरपंच छगन वर्मा के द्वारा बताया गया कि एक जून के लगभग 11ः30 बजे खबर प्राप्त हुई कि विजयबांधा खार के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ।
गांव के लोगो ने देखा कि महिला अधजली उल्टी अवस्था में पड़ी हुई है एवं शरीर के कुछ हिस्सों को किसी जानवर द्वारा खाया गया हैं तथा प्रतीत होता हैं कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अज्ञात महिला की हत्या कर साक्ष्य छूपाने के उद्देश्य से शव को जला दिया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 213/19 धारा 302,201 भादवि. पंजीबद्ध किया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर (Raipur SP) के द्वारा थाना प्रभारी खरोरा एवं सायबर सेल (Cyber cell ) को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दियें गये जिस पर थाना खरोरा एवं सायबर सेल रायपुर की टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई। चूंकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी अतः टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से अवलोकन कर घटना स्थल के फोटो को विभिन्न सोशल साईट में पहचान हेतु वायरल किया गया साथ ही सरहदी जिलो को वितंतु संदेश के माध्यम से गुम महिला के संबंध में जानकारी देने हेतु संदेश प्रेषित किया गया।
इसी दौरान अज्ञात शव का जिला महासमुंद में गुम इंसान महिला दुर्गेश्वरी साहू के रूप शिनाख्त हुई। टीम द्वारा तकनीकी शाखा एवं मुखबीर की मदद से यह जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका का धर्मेन्द्र साहू से विगत 03 वर्षो से प्रेम संबंध रहा है। संदेह के आधार पर धर्मेन्द्र साहू को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ किया गया जिस पर आरोपी ने उक्त कृत्य को करना स्वीकार किया। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा बताया गया कि 18 अप्रैल को मृतिका की शादी मोहन्दी जिला महासमुंद में हुआ था। मृतिका के मई 2019 में वापस अपने मायके आने पर आरोपी धमेन्द्र साहू के द्वारा संपर्क कर उसे अपने साथ भगा ले जाने के लिए राजी किया जिस पर मृतिका की सहमति पर मौका पाकर अपने दोस्त रामगुलाल के साथ मिलकर मृतिका को भगाकर अपने रिश्तेदार के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया।
कुछ दिनों के बाद आरोपी धर्मेन्द्र साहू मृतिका को लेकर अपने घर गया किन्तु पारिवारिक विवाद के कारण आरोपी और मृतिका के बीच झगड़े होने लगे जिस पर आरोपी ने मृतिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाया और अपने योजना में मित्र रामगुलाल को भी शामिल किया। सुनियोजित योजना के अनुसार आरोपी अपने मित्र के साथ मृतिका को घुमाने के बहाने थाना खरोरा क्षेत्रान्तर्गत जंगल में ले गया जहां वह इस भयानक घटना को अंजाम दिया तथा साक्ष्य छिपाने के नियत से शव को पेट्रोल से जला दिया तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार को पास के तालाब में फेंकना बताया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसायकल एवं सोने चांदी के जेवरात बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।