विडियो में स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि पटवारी द्वारा पैसे की मांग किया जा रहा है। आदेश में अनुविभागीय अधिकारी कसडोल ने आगे कहा है कि हल्का पटवारी का यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत भरतलाल वर्मा हल्का पटवारी 40 चांदन राजस्व निरीक्षक मण्डल चांदन तहसील कसडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कसडोल के (कानूनगों शाखा) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कलेक्टर सुनील जैन के निर्देश पर एक सप्ताह पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला शिक्षक का आठ महीने से वेतन रोकने, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही विकासखण्ड कसडोल के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ आवेदक महिला व्यख्याता एलबी शिक्षक रीना ठाकुर को आठ महीने का कुल वेतन 3 लाख 18 हजार रुपए दिला कर उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई गई। कलेक्टर सुनील कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की व्यवहार किसी भी स्तर में बर्दाश्त नही की जाएगी।