बड़ा खुलासा: 11 लाख से अधिक राशनकार्डधारियों ने सरकार को लगाया चूना, गलत जानकारी देकर ले रहे खाद्यान्न
बलौदा बाजार. अगर आप फ्री में चाहते हैं चावल, चीनी और केरोसिन तेल तो आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाना होगा। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड का नवीनीकरण (Ration Card Renewal) तेजी चल रहा है।
राशन कार्ड का नवीनीकरण के लिए 15 जुलाई से 29 अगस्त तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जहां वर्तमान में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रदान किए जाएंगे। हितग्राही को सभी दस्तावेजों और फोटोग्राफ्स सहित इन्हीं केन्द्रों पर आवेदन जमा करना होगा।
हितग्राही साथ में लाए ये दस्तावेज नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड धारी मुखिया व परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुखिया के बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्ड की प्रथम एवं अतिम पृष्ठ की छायाप्रति, राशनकार्ड धारी मुखिया के दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन करना होगा।
शिविर में ऐसे समस्त राशन कार्ड जिनमें आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो गया है उनके आवेदन में प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा एन्ट्री करते हुए उनका नवीनीकरण किया जाएगा। आधार कार्ड के अलावा खाद्य विभाग द्वारा अनुमोदित फोटोयुक्त पहचान पत्र भी मान्य होंगे।
गौरतलब है कि विभाग द्वारा जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड जारी किया गया है उस व्यक्ति को स्वयं नवीनीकरण के समय सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा ऐसे राशन कार्ड जो संदिग्ध हो या जिसके अपात्र होने की शिकायत मिली हो या जिनमें से किसी भी सदस्य का आधार कार्ड प्राप्त नहीं हो, उनके नवीनीकरण के समय सत्यापन दलों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए है। ऐसे प्रकरणों में सत्यापन दल प्राप्त मूल आवेदन व उनकी सूची, खाद्य विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध उचित मूल्य दुकानों, वार्ड से संलग्न राशनकार्डधारियों की सूची, उस क्षेत्र की मतदाता सूची लेकर मौजूद रहेंगे।
आवेदन में दी गई प्रत्येक जानकारी का बारीकी से सत्यापन किया जाएगा। यदि कार्डधारी नवीनीकरण के लिए अयोग्य पाया गया तो उसे सत्यापन दल द्वारा अयोग्यता के कारणों की जानकारी दी जाएगी और राशनकार्ड को सत्यापन दल द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए अपने पास रख लिया जाएगा।
यदि परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा स्वयं को पृथक परिवार घोषित करने की स्थिति में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की सर्वे सूची के मूल परिवार में शामिल सूची से नाम का मिलान और उनके पृथक निवास की पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाएगी।