कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर, रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर द्वारा आदेश जारी कर सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र बलरामपुर, अनुभाग क्षेत्र रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर में संचालित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान, स्थायी/अस्थायी दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया है।
कलक्टर ने बताया है कि इन तीनों जगहों के सभी प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा कोरोना से बचाव हेतु गाइडलाइन (Corona guideline) के शर्तों का पालन करना होगा। दोपहर 2 बजे के बाद विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान व स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो, रिक्शा बंद रहेंगे।
अतिआवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पम्प व जिले के अंतर्गत संचालित बस परिवहन सेवाओं को छूट प्राप्त रहेगी। साथ ही सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र रामानुजगंज में प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।
मास्क लगाना अनिवार्य, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंस (Social distance) का पालन करना तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। उक्त निर्देश के उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कोरिया में लॉकडाउन शुरु, सरगुजा व सूरजपुर में 13 से लगेगा लॉकडाउन
गौरतलब है कि सरगुजा संभाग के सरगुजा व सूरजपुर जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। वहीं कोरिया जिले में 11 अप्रैल की शाम 6 बजे से लॉकडाउन (Lockdown) शुरु हो गया है। इस दौरान जिले के सभी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है।