बलरामपुर

दूसरे राज्य से यहां आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

RT-PCR report: अंतरराज्यीय चेक पोस्टों (Inter state check posts) का एसपी ने किया निरीक्षण, नियमों (Rules) का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

बलरामपुरMay 05, 2021 / 02:38 pm

rampravesh vishwakarma

Balrampur SP inspection on check post

रामानुजगंज. एसपी रामकृष्ण साहू द्वारा जिले में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर अन्तरराज्यीय बेरियरों का आकस्मिक दौरा किया गया। चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा इन चेक पोस्टों पर राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी बतौर प्रभारी अधिकारी लगाई गई है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देशित किया गया है कि दिगर प्रांतों से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की शासन के निर्देशानुसार 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है।

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कलक्टर ने कहा कि यदि संबंधित के पास निगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनका कोरोना परीक्षण किया जाए और यदि किसी कारण से परीक्षण न हो पाये तो उन्हें नियमानुसार क्वारेंटाइन सेंटर भेज दिया जाए।
प्रवेश करने वाले वाहनों में भी निर्धारित सीमा के अनुरूप ही व्यक्ति बैठे हों यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राज्य में प्रवेश करने वाले वाहन एवं व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में जानकारी संधारित किए जाने निर्देशित किया गया है, जिसमें वाहन का प्रकार, वाहन नंबर, चालक का नाम,
चालक की आईडी अन्य व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी मय आईडी, कोविड-19 परीक्षण के संबंध में जानकारी, गंतव्य स्थान का पूर्ण पता, इस राज्य में रुकने के दिनों की संख्या इत्यादि सम्मिलित रहेगी।

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चेक पोस्ट पर तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक (Balrampur SP) ने सख्त हिदायत दी है कि वे मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर ड्यूटी का निर्वहन करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा एएसपी प्रशांत कतलम को सतत मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देशों का पालन करने की अपील
पुलिस अधीक्षक द्वारा आम जनता से भी अपील की गई है कि वे इस लॉकडाउन (Lockdown) में शासन के निर्देशों का पूर्णत: पालन करें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें एवं यदि घर से बाहर निकलना अनिवार्य हो तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाइजर आदि का प्रयोग सुनिश्चित करें।
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