जेल अधीक्षक एसके शर्मा ने बताया कि जेल में 45 ऐसे लोग बंद है जिनका अपराधिक मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। यह ऐसे बंदी हैं जिन्हें न्यायालय से अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में बलरामपुर जिला जेल में बंद 45 ऐसे ही बंदियों का ब्यौरा शासन को भेजा गया था। यह सतर्कता कोरोना (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए बरती जा रही है। ऐसी संभावना है कि जेल में भीड़ कम करने के लिए इन बंदियों की रिहाई शीघ्र की गई। शासन का निर्देश मिलते ही 45 में से 31 लोगों को अग्रिम जमानत व पैरोल पर रिहा कर दिया गया। बाकियों को जल्द ही रिहा कर जायेगा।