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बैंगलोर

कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा राज्य-कुमारस्वामी

कुमारस्वामी ने कहा :लेकिन हमें कई प्रावधानों पर आपत्ति

बैंगलोरJun 20, 2018 / 08:48 pm

Rajendra Vyas

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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा राज्य-कुमारस्वामी

कुमारस्वामी का प्रेस से मिलिए कार्यक्रम

बोर्ड का गठन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए

अंतिम निर्णय से पहले इस बारे में संसद में बहस हो

बेंगलूरु.
राज्य सरकार कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कतई उल्लंघन नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मंगलवार को प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि बोर्ड का गठन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए और अंतिम निर्णय से पहले इस बारे में संसद में बहस की जाए। बोर्ड के गठन व उसे दिए गए अधिकारों में अनेक खामियां हैं लेकिन केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना तक जारी कर दी है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड को रिपोर्ट देने के लिए कावेरी बेसिन के जलाशयों का 10 दिन में एक बार जलस्तर नापने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा उसे पानी की उपलब्धता के आधार पर फसल लगाने के निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान राज्य को स्वीकार नहीं है क्योंकि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार है। किसान अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें पानी की उपलब्धता के आधार पर कौन सी फसल लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जल बंटवारा एक अंतरराज्यीय मसला है और केंद्र द्वारा कोई भी निर्णय करने से पहले संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस बारे में संसद में चर्चा होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस विषय पर संसद में चर्चा कराने का अनुरोध किया है।
महादयी मामले पर कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि महादयी पंचाट का फैसला जुलाई में आने वाला है लिहाजा तब तक प्रतीक्षा की जाए। फिलहाल इस मसले को उठाने की कोई तुक नहीं है।

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