विभाग के अनुसार कर्नाटक गैर धूम्रपान संरक्षण अधिनियम २००१ के तहत किसी भी होटल में स्मोकिंग रूम की अनुमति नहीं है। इसके तहत बार, पब और रेस्तरां भी आते हैं। इस अधिनियम का मतलब जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, उन्हें दूसरों के धूम्रपान करने से होने वाली परेशानी से बचाना है।
बार, पब और रेस्तरां में कई ऐसे लोग आते हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन दूसरों के सिगरेट पीने से उन्हें परेशानी होती है। इसलिए विभाग ने अधिनियम को सख्ती से लागू करने के मकसद से सभी बार, पब और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों से स्मोकिंग रूम को अनिवार्य रूप से हटा लें।
विभाग ने कहा कि यह उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो उपभोक्ता सिगरेट से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें जबरन सिगरेट के धुएं के बीच में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अनिवार्य रूप से स्मोकिंग रूम का हटाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २०१३ के तहत पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध है। इस अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
बाइक स्टंटबाजों को रोकने के प्रयास में कांस्टेबल घायल
बेंगलूरु. यलहंका थानांतर्गत वेंकटाला के निकट रविवार तडक़े 3.30 बजे बाइक पर स्टंट कर रहे युवाओं को रोकने के प्रयास में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है।
पुलिस के अनुसार रात्रि के समय बाइक स्टंटबाजी की शिकायतें मिल रही थीं। ऐसे बाइक सवारों को पकडऩे के लिए पुलिस दल तैनात किया गया था। पुलिस कांस्टेबल मार्तंडप्पा स्टंट कर रहे युवकों को पकडऩे का प्रयास कर रहे थे, तभी एक बाइक से टकरा कर घायल हो गए। फरार बाइक सवारों को तलाशा जा रहा है। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।