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बैंगलोर

शिवकुमार को अभी 14 दिन रहना पड़ेगा जेल में

Money Laundering Case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से मांगा जवाब

बैंगलोरSep 30, 2019 / 06:11 pm

Rajeev Mishra

शिवकुमार को अभी 14 दिन रहना पड़ेगा जेल में

शिवकुमार को अभी 14 दिन रहना पड़ेगा जेल में

बेंगलूरु. राज्य Karnataka के पूर्व मंत्री और कांग्रेस Congress के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार d k shivakumar को अभी 14 दिन और दिल्ली के तिहाड़ जेल Tihar Jail में रहना पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय delhi high court ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार शिवकुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) enforcement directorate से जवाब मांगा। ईडी ने Money Laundering Case धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) PMLA के तहत शिवकुमार को गिरफ्तार किया था।
शिवकुमार ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी किया और उससे स्थिति (स्टेटस) रिपोर्ट दायर करने को कहा। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
शिवकुमार ने जमानत के लिए याचिका में स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया है। याचिका में उन्होंने कहा है कि वे सात बार विधायक चुने गए हैं और उनके देश छोड़ कर भागने की आशंका नहीं है। उन्होंने दलील दी कि यह मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
दूसरी याचिका पर फैसला सुरक्षित
इस बीच, अदालत ने शिवकुमार की एक अन्य याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका के जरिए उन्होंने धन-शोधन मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों की एक प्रति मांगी है।
गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल सितम्बर में शिवकुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंतय्या तथा अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला कर चोरी और करोड़ों रुपए के हवाला लेन-देन के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलूरु की एक विशेष अदालत में आयकर विभाग द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है। आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एसके शर्मा पर हवाला माध्यमों के जरिए तीन अन्य आरोपियों की मदद से भारी मात्रा में बिना हिसाब की नकद राशि नियमित आधार पर लेन-देन करने का आरोप लगाया था।

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