इस बीच, अदालत ने शिवकुमार की एक अन्य याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका के जरिए उन्होंने धन-शोधन मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों की एक प्रति मांगी है।
गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल सितम्बर में शिवकुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंतय्या तथा अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला कर चोरी और करोड़ों रुपए के हवाला लेन-देन के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलूरु की एक विशेष अदालत में आयकर विभाग द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है। आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एसके शर्मा पर हवाला माध्यमों के जरिए तीन अन्य आरोपियों की मदद से भारी मात्रा में बिना हिसाब की नकद राशि नियमित आधार पर लेन-देन करने का आरोप लगाया था।