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बैंगलोर

Congress leader डीके शिवकुमार को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

Shivkumars bail application rejected, दिल्ली की विशेष अदालत ने शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत नहीं मिलने के कारण शिवकुमार को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा।

बैंगलोरSep 25, 2019 / 06:20 pm

Santosh kumar Pandey

शिवकुमार को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार

बेंगलूरु. धन शोधन के मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को बुधवार को राहत नहीं मिल पाई। धन शोधन से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली दिल्ली की विशेष अदालत ने शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत नहीं मिलने के कारण शिवकुमार को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में शिवकुमार को ३ सितम्बर को गिरफ्तार किया था।
विशेष अदालत के जज अजय कुमार कुहाड़ ने स्वास्थ्य आधार पर शिवकुमार को इस मामले में राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। निदेशालय के वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि जमानत मिलने पर शिवकुमार सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
शिवकुमार के वकील के जमानत के लिए अब दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवकुमार के खिलाफ निदेशालय ने पिछले साल धन शोधन का मामला दर्ज किया था। विशेष अदालत ने शिवकुमार की अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। निदेशालय ने इस मामले में पिछले सप्ताह शिवकुमार की बेटी और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर से भी पूछताछ की थी। १९ सितम्बर को निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद अदालत ने शिवकुमार को १ अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

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