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बैंगलोर

मोहसिन, राज्य और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

कैट के फैसले को चुनौती देने वाली चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई

बैंगलोरMay 17, 2019 / 08:01 pm

Rajendra Vyas

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मोहसिन, राज्य और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

बेंगलूरु. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले को चुनौती देने वाली चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी मोहम्मद मोहसिन, राज्य और केंद्र सरकार तथा अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के कारण चुनाव आयोग ने मोहसिन को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया था। मोहसिन ने इस फैसले की शिकायत कैट में की थी। कैट ने आयोग के फैसले को रद्द करते हुए आइएएस अधिकारी को ड्यूटी पर तैनात करने को कहा था। दरअसल, आयोग ने कहा था कि प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है इसलिए वे जांच से मुक्त हैं। कैट ने आयोग की दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि एचडी कुमारस्वामी या ओडिशा के मुख्यमंत्री की भी जांच हुई है। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की। लेकिन, कैट ने उसपर भी रोक दी। इसके बाद आयोग ने कैट के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि 16 अप्रेल को ो ओडिशा के संबलपुर ले जाने वाले पीएम के तीन हेलीकॉप्टरों की जांच मोहसिन के निर्देश पर हुई और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। इससे प्रधानमंत्री के निर्धारित उड़ान में 20 मिनट की देरी हुई। यह जांच चुनाव आयोग के निर्देशों और एसपीजी एक्ट के खिलाफ है। चूंकि, चुनाव चल रहे हैं इसलिए मोहसिन के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में चुनावी ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारी भी आयोग के निर्देशों की पालना नहीं करेंगे। इसके बाद हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है।

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