scriptबेंगलूरु में दोपहिया वाहन चलाते हैं तो इस नई सख्ती का पता चला क्या | If we drive a two-wheeler in Bangalore, then what about this new rule | Patrika News
बैंगलोर

बेंगलूरु में दोपहिया वाहन चलाते हैं तो इस नई सख्ती का पता चला क्या

500 रुपए तक लग सकता है जुर्माना

बैंगलोरApr 11, 2021 / 08:22 pm

Santosh kumar Pandey

traffic_jam_02.jpg
बेंगलूरु. बेंगलूरु में सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने एक नई घोषणा की है। पुलिस अब यह भी जांच करेगी कि दोपहिया वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला शीशा (rear-view mirrors) और संकेतक लगा हुआ है कि नहीं। यदि दोपहिया वाहन में शीशा लगा हुआ नहीं पाया गया तो पुलिस जुर्माने की कार्रवाई करेगी।
यातायात के नियमों में सख्ती के लिए संयुक्त आयुक्त पुलिस (यातायात) बी आर रविकांत गौड़ा ने कर्नाटक की राजधानी में दुर्घटनाओं पर हुए एक अध्ययन के निष्कर्षों का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि शहर में जानलेवा दुर्घटनाओं सहित बहुत सारी दुर्घटनाओं में पाया गया कि वाहन चालक या तो रियर-व्यू मिरर (rear-view mirrors) का उपयोग करने में विफल रहे या मोड़ लेने से पहले संकेतक पर समय पर सिगनल नहीं दिया गया।
गौड़ा ने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत एक मोटर चालक को पीछे के शीशे के बिना या संकेतक के बिना वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा

वे कहते हैं कि इस नियम को सख्ती से लागू करने पर दोपहिया वाहन चालकों में एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा।

Home / Bangalore / बेंगलूरु में दोपहिया वाहन चलाते हैं तो इस नई सख्ती का पता चला क्या

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो