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बैंगलोर

पानी बर्बाद किया तो जुर्माने के लिए तैयार रहिए

बेंगलूरु जल आपूर्ति और मल जल निस्तारण बोर्ड (बीडब्लूएसएसबी) ने पानी की फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।

बैंगलोरOct 23, 2019 / 04:34 pm

Santosh kumar Pandey

पानी बर्बाद किया तो जुर्माने के लिए तैयार रहिए

पानी बर्बाद किया तो जुर्माने के लिए तैयार रहिए

बेंगलूरु. बेंगलूरु जल आपूर्ति और मल जल निस्तारण बोर्ड (बीडब्लूएसएसबी) ने पानी की फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।

बोर्ड के अध्यक्ष तुषार गिरिनाथ के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं से 1 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। घरों की ओवरहेड टंकी से पानी व्यर्थ नहीं बहे इसलिए टंकियों में लेवल सेंसर जैसे उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। टंकी में निर्धारित स्तर तक पानी पहुंचते ही स्वयं मोटर रुक जाएगी। शहर में अधिकतर उपभोक्ताओं ने सेंसर नहीं लगाए हैं जिस कारण पानी बहता रहता है। जब तक उपभोक्ता सेंसर नहीं लगाएंगे तब तक प्रतिदिन १०० रुपए (एक हजार रुपए के अलावा) जुर्माना वसूला जाएगा।
बेंगलूरु की करीब १ करोड़ की आबादी के लिए यहां 130 किलोमीटर दर मंड्या जिले में कावेरी नदी पर निर्मित कृष्ण राज सागर (केआरएस) बांध से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। शहर तक यह पानी पहुंचाने के लिए तीन पंपिंग स्टेशन हैं, जहां 10 हजार से अधिक अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) क्षमता के पंप लगाए गए हैं। बेंगलूरु जल आपूर्ति एवं मल जल निस्तारण बोर्ड (बीडब्लूएसएसबी) के राजस्व की 80 फीसदी राशि इन पंपिंग स्टेशन के बिजली शुल्क पर खर्च होती है।

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