उसने इस बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी और बाद में भी कई बार दुष्कर्म करता रहा। जब लडक़ी गर्भवती हो गई तो मामले का खुलासा हुआ। पीडिता ने मां को सब बता दिया। पीडिता की शिकायत पर गुलेदागुड्डे पुलिस थाने में पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। न्यायाधीश ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीडिता को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। सरकारी वकील मल्लिकार्जुन हांडी ने मुकदमे की पैरवी की।
सीओटीपीए में 26 मामले दर्ज
उडुपी जिला प्रशासन ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) को सख्ती से लागू करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। तंबाकू नियंत्रण जांच दस्ते ने बीएसएनएल कार्यालय, मछली बाजार और उडुपी कोर्ट रोड के निकट तंबाकू की दुकानों, होटलों, बार और रेस्तरां सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वासुदेव ने बताया कि सीओटीपीए की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कुल 26 मामले दर्ज किए गए, जबकि 4,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया।