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बैंगलोर

शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे विश्वनाथ

अयोग्यता से जुड़ा मामला

बैंगलोरDec 03, 2020 / 09:11 am

Sanjay Kulkarni

शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे विश्वनाथ

शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे विश्वनाथ

बेंगलूरु. मंत्री पद के लिए अयोग्य माने जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विधान पार्षद एएच विश्वनाथ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेंगे। विश्वनाथ को पिछले साल दल-बदल कानून के तहत बाकी १६ विधायकों के साथ अयोग्य ठहराया गया था। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद विश्वनाथ को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था।
अदालत ने विश्वनाथ के निर्वाचित के बजाय मनोनीत सदस्य होने के आधार पर कहा कि उन पर अयोग्यता संबंधी फैसला अभी भी प्रभावी है और मंत्री पद के लिए योग्य नहीं माने जा सकते।विश्वनाथ ने मंगलवार को कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते है लेकिन कानूनविदों की सलाह के मुताबिक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर करेंगें।
जब उनसे पूछा गया कि क्या अदालत के इस फैसले से उन्हें राजनीतिक नुकसान हुआ है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नफा या नुकसान के लिए राजनीति नहीं की है।उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से कोई राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होगी। वे विधान परिषद सदस्य बने रहेंगे। मंत्री पद के लिए उन्होंने किसी पर भी दबाव नहीं डाला।
उच्च न्यायालय ने कानून की कसौटी पर फैसला सुनाया है। विधानसभा से विधान परिषद के लिए हुए चुनाव के दौरान उनका नाम भी प्रत्याशियों की सूची में शामिल था लेकिन अंतिम क्षणों में उनका हट गया तथा उन्हें परिषद में मनोनीत किया गया। विश्वनाथ हुणसूरु विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में हार के लिए विधान पार्षद सीपी योगेश्वर तथा मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा के पूर्व राजनीतिक सचिव एनआर संतोष जिम्मेदार हंै।
उन्होंने कहा कि इन दोनों के खिलाफ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को लिखित शिकायत दी थी लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अब योगेश्वर को मंत्री बनाने की बात कर येडियूरप्पा समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को उच्च न्यायालय ने विधानसभा से विधान परिषद के लिए निर्वाचित एमटीबी नागराज तथा आर शंकर को मंत्री पद के लिए योग्य माना था।

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