याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उदय होल्ला ने अपनी दलील में कहा कि राज्य सरकार को कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के तहत ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सीबीएसइ और आईसीएसइ पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं है। अनलॉक -2 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।
हालांकि, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे लेकिन, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति है और इसे जारी रखा जाएगा। दुनिया भर में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। यूनिसेफ न केवल महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का समर्थन किया है, बल्कि ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर देते हुए इसके निरंतर आयोजन के लिए योजना भी लेकर आया है। केरल में भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रीह हैं। राज्य में भी एक सर्वेक्षण कराया या था जिसमें अधिकांश अभिभावकों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को प्राथमिकता दी। खंडपीठ ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।