बेंगलूरु. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने या किसी अन्य
काम के लिए सड़कों को काटने या खुदाई करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।
कई बार देखा जाता है कि कंपनियां ओफसी बिछाने या अन्य कामों के लिए बिना अनुमति सड़कें तोड़ देती हैं। इस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए बिना अनुमति के काम करने वालों पर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने बिना अनुमति के सड़कें काटने या तोडऩे पर सरकारी या निजी कंपनियों पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा कार्य करने पर नागरिकों पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।
पालिका परिषद की बैठक में रखे जाने वाले नए प्रस्ताव से पता चलता है कि बिना अनुमति के किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा सड़क को क्षतिग्रस्त करने पर उसे क्षतिग्रस्त सड़क की ठीक से मरम्मत करानी होगी। साथ ही, जुर्माना भी भरना होगा। पालिका के अनुसार इस प्रकार का यह पहला प्रस्ताव है जिसे पटल पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर कोई संगठन या व्यक्ति किसी सड़क पर निर्माण कार्य होने के तुरंत बाद खुदाई की अनुमति लेता है तो उस पर भी समान राशि का जुर्माना लगेगा।
पालिका परिषद की बैठक आज
पालिका परिषद की मंगलवार को होने वाली बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पालिका ने शहर में ओएफसी केबल्स का उपयोग करने वाले 16 फार्मों को सूचीबद्ध किया है। पालिका ने स्थापना और पंजीकरण शुल्क राशि 75 रुपए और 5000 रुपए के बीच प्रस्तावित किया, जिसमें जांच शुल्क, स्थापना और पंजीकरण शुल्क जैसी सेवाएं शामिल हैं।
पालिका शहर की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त रखने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत किसी कार्यक्रम के दौरान झंडे, तोरणद्वार आदि लगाने के लिए सड़क पर जितने गड्ढ़े करने की अनुमति दी गई हो अगर उससे ज्यादा किए जाते हैं और ९६ घंटे के भीतर नहीं भरा जाता है तो एक लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। बीबीएमपी के इन प्रस्तावों पर परिषद की बैठक में चर्चा होनी है। परिषद की अनुमति मिलने के बाद इन प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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