बेंगलूरु. आगामी 18 जुलाई को बहुमत साबित करने से पहले मंगलवार को इस्तीफा देने वाले Rebel
legislators की याचिका पर Supreme
court में सुनवाई होगी। पांच और बागी विधायकों ने दो दिन पहले
Vidhan Sabha Speaker के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। विधायकों ने Court में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष उनका भी इस्तीफा नहीं मंजूर कर रहे हैं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने 5 और बागी विधायकों सहित सभी 15 विधायकों की याचिका पर मंगलवार को
hearing करने की सहमति दे दी।
रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बागी legislators की ओर से पेश हुए और कहा कि वे सुनवाई में एक पक्ष के रूप में ही शामिल होना चाहते हैं। दस विधायकों द्वारा इसी तरह की याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी है और मंगलवार को सुनवाई भी है। विधायक के.सुधाकर, रोशन बेग, एमटीबी नागराज, मुनिरत्ना और आनंद सिंह ने अदालत से कहा कि सुनवाई में पक्षकार के रूप में पेश होंगे। इससे अदालत का एक जैसे आवेदन पर अलग-अलग सुनवाई से समय भी बचेगा।
विधायकों का कहना है कि जन प्रतिनिधि के रूप में Resignationइस्तीफा देने का मौलिक अधिकार है लेकिन विधानसभा स्पीकर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। विधायकों का यह भी कहना है कि सरकार का समर्थन करने की धमकी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वे सरकार को समर्थन नहीं देंगे तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि 16 जुलाई तक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेंगे।
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