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बैंगलोर

कर्नाटक के पॉन ब्रोकर्स को न्यायालय से बड़ी राहत

अब सहायक आयुक्त नहीं कर सकेंंगे कार्रवाई

बैंगलोरOct 21, 2019 / 07:50 pm

Yogesh Chandra

कर्नाटक के पॉन ब्रोकर्स को न्यायालय से बड़ी राहत

कर्नाटक के पॉन ब्रोकर्स को न्यायालय से बड़ी राहत

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम 2018 की सुनवाई के बाद कर्नाटक के पॉन ब्रोकर्स को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीरप्पा ने समूचे मामले को सुनने के बाद गत अंतरिम स्थगनादेश के सेक्शन 5(6) को जारी रखते हुए उसमें कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम के सेक्शन 5(1), 5 (2), 5(3) व 4 (ई) पर भी अंतरिम स्थगनादेश जारी किया है।
कर्नाटक पॉन ब्रोकर्स एवं ज्वैलर्स एसोसिएशन की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद पी.पी.चौधरी के निर्देशन में वरिष्ठ अधिवक्ता के.जी. राघवन ने बहस करते हुए गत कुमारस्वामी सरकार के कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम 2018 पर पॉन ब्रोकर्स को बड़ी राहत दिलाई। अब पॉन ब्रोकर्स निश्चिंत होकर दीपावली मना सकेंगे। कर्नाटक पॉन ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र वैष्णव, उपाध्यक्ष भैराराम सोलंकी, कोषाध्यक्ष भंवरलाल सीरवी, महासचिव दीपक भंडारी, मृदुल वैष्णव ने बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पॉन ब्रोकर्स को बहुत बड़ी खुशी दी है। न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद अब कोई भी सहायक आयुक्त ऋणी द्वारा जमा कराए गए प्रार्थना पत्रों पर सेक्शन 5(3) के तहत कार्रवाई नहीं कर सकेगा। गौरतलब है कि कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम लागू होने के बाद प्रदेश में लाखों लोगों ने सहायक आयुक्त कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर गहने छुड़ाने की गुहार लगाई थी।
कर्नाटक पॉन ब्रोकर्स एवं ज्वैलर्स एसोसिएशन (टुमकुरु) के अध्यक्ष महेन्द्र वैष्णव व कोषाध्यक्ष भंवरलाल सीरवी ने बताया कि कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम 2018 के सेक्शन 5 (1) में कहा गया था कि सभी पॉन ब्रोकर्स अपने गिरवी व्यवसाय का पूरा लेखा जोखा 90 दिन में सहायक आयुक्त के पास जमा कराना था। 90 दिन में लेखा जोखा जमा नहीं कराने पर एक वर्ष की सजा व एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। इसकी अवधि भी मंगलवार को खत्म होने वाली थी। सोमवार को न्यायालय ने उस पर भी अंतरिम स्थगनादेश जारी कर सभी गिरवी व्यापारियों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने याचिका दायर नहीं की है तो वे पॉन ब्रोकर्स एवं ज्वैलर्स एसोसिएशन (टुमकुरु) से सम्पर्क कर सकते हैं।
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