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बैंगलोर

प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, विदेश मंत्रालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

यदि राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध होगा और जिस देश में वह रह रहे हैं, वहां उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है।

बैंगलोरMay 24, 2024 / 09:09 pm

Sanjay Kumar Kareer

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राज्य सरकार की ओर से अनुरोध मिलने के बाद कार्रवाई

बेंगलूरु. विदेश मंत्रालय ने हासन के निवर्तमान सांसद प्रज्वल रेवण्णा के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अश्लील वीडियो और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी हासन के सांसद प्रज्वल रेवण्णा के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की राज्य सरकार की मांग पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रज्वल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रज्वल पिछले महीने के अंत में मामला उजागर होने के बाद से ही फरार हैं। बलात्कार के एक मामले में अदालत प्रज्वल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने प्रज्वल से पूछा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण कर्नाटक सरकार के आग्रह पर उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द किया जाए। सूत्रों का कहना है कि रेवण्णा को ई-मेल के जरिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। सूत्रों ने गुरुवार को कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है।

सिद्धरामय्या ने दूसरी बार पत्र लिखा

केंद्र ने कारण बताओ नोटिस तब दिया, जब मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पत्र लिखकर हासन के सांसद का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। इससे पहले सिद्धरामय्या ने 1 मई को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गृह विभाग ने भी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया था। प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है, मगर अभी प्रज्वल के मौजूदा ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं मिली है।

प्रज्वल को करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का सामना

यदि राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध होगा और जिस देश में वह रह रहे हैं, वहां उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस महीने के शुरू में कहा था कि प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग कर जर्मनी की यात्रा की। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है।

दादा देवगौड़ा दे चुके हैं चेतावनी

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के 33 वर्षीय पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार प्रज्वल पर कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप हैं। अश्लील वीडियो उजागर होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए अपर पुलिस महानिदेशक (सीआइडी) बी.के. सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया था मगर प्रज्वल उससे पहले ही विदेश चले गए। कथित तौर पर जनता दल-एस के उम्मीदवार प्रज्वल हासन में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रेल को जर्मनी के लिए रवाना हो गए और अभी भी फरार हैं। गुरुवार को प्रज्वल के दादा देवगौड़ा ने भी अपने पोते प्रज्वल को भारत लौटने और खुद को कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत करने की चेतावनी जारी की। प्रज्वल के चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी प्रज्वल से दो बार सार्वजनिक तौर पर स्वदेश लौटने की अपील कर चुके हैं।

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