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बैंगलोर

राज्यपाल को पूरा अधिकार, कह सकते हैं बहुमत साबित करो

जब राज्यपाल को सदन में सत्तासीन दल के बहुमत को लेकर संदेह होता है तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए सूचित कर सकते है। राज्यपाल को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

बैंगलोरJul 21, 2019 / 05:47 pm

Santosh kumar Pandey

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राज्यपाल को पूरा अधिकार, कह सकते हैं बहुमत साबित करो

पूर्व महाअधिवक्ता बीवी आचार्य का तर्क
बेंगलूरु. जब राज्यपाल को सदन में सत्तासीन दल के बहुमत को लेकर संदेह होता है तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए सूचित कर सकते है। राज्यपाल को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्य के पूर्व महाअधिवक्ता बीवी आचार्य के अनुसार मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ही सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा था लेकिन राज्यपाल की तीन सूचनाओं को नजरअंदाज करते हुए शुक्रवार को यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।
जिसके तहत मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी तथा विधानसभाध्यक्ष केआर रमेशकुमार ने राज्यपाल निर्देश की अवहेलना की है। उनके अनुसार सार्वजनिक तौैर पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के अलावा इस सरकार के सभी मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। 15 विधायकों ने त्यागपत्र दिया है। दो निर्दलियों ने समर्थन वापस लिया है।
दो विधायक अस्वस्थ है ऐसी स्थिति में सत्तासीन दल के पास अब केवल 98 सदस्यों का समर्थन बचा है। इससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन सरकार अल्पमत में है। इसलिए राज्यपाल को इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देने का संवैधानिक अधिकार है।

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