स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि कोविड तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों के अनुसार रिसॉर्ट, होम स्टे और होटल आदि में कमरा लेने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बीते दो सप्ताह के दौरान केरल से जो भी आया है उसके लिए भी आरटी-पीसीआर जांच जरूरी है। कॉलेजों के छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि जब तक बेहद जरूरी नहीं हो तब तक केरल की यात्रा से बचें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, होटल, रिसॉर्ट, लॉज, होम स्टे में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।
छात्रावास (Hostel) में रह रहे केरल के छात्रों के परिजन या रिश्तेदार कोविड नोडल अधिकारी की इजाजत के बिना छात्रावास का दौरा नहीं कर सकेंगे। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे किसी को भी अनावश्यक रूप से छात्रावास में नहीं आने दें।
पांच या ज्यादा मामले सामने आए तो कंटेनमेंट जोन
कोविड के पांच या ज्यादा मामले सामने आने पर संबंधित छात्रावास, बोर्डिंग और शिक्षण संस्थान को कंटेनमेंट जोन (containment zone) घोषित किया जाएगा। इसके एक सप्ताह बाद सभी कर्मचारियों की कोविड जांच होगी।