बीबीएमपी के वार्ड स्तरीय कार्यालय के निकट स्थित समुदाय भवनों में वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाएगा। वार्ड के विकास कार्य अब बीबीएमपी मुख्यालय में नहीं बल्कि वार्ड स्तरीय सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात तय किए जाएंगे।
नियमावली भी तैयार
वार्ड सभा के लिए बने नियमों के अनूसार वार्ड सभा की सूचना एक सप्ताह पहले वार्ड के सभी अस्पताल, स्कूल-कॉलेजों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बीबीएमपी की वेबसाइट पर भी वार्ड सभा का समय तथा स्थान प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। वार्ड सभा में पारित निर्णयों की जानकारी बीबीएमपी के आयुक्त तक पहुंचाना समिति के सचिव का दायित्व होगा। बैठक में पारित निर्णय बीबीएमपी वैबसाइट पर उपलब्ध होंगे। नई बैठक से पहले पिछली माह की बैठक में लिए गए फैसलों पर की गई कार्रवाई का विवरण सौंपना अनिवार्य होगा।
” वार्ड सभाओं के कार्यवाही का संचालन कैसा हो इसके लिए एक पुस्तिका तैयार की गई है। यह पुस्तिका शीघ्र ही शहर के सभी वार्ड स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। वार्डसभा में पारित निर्णयों की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचाना वार्ड स्तरीय समिति के सचिव का दायित्व होगा। जिस प्रकार से पंचायत कानून में निर्धारित समय पर ग्राम सभाओं का आयोजन करना अनिवार्य है उसी प्रकार नगर निकाय प्रशासन में भी वार्डसभाओं का आयोजन अनिवार्य है। वार्डसभा में पारित निर्णयों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश करने का अधिकार वार्ड स्तरीय समिति को होगा। “