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बैंगलोर

शहर में अब हर महीने होंगी वार्ड सभाएं

बढ़ेगी जन भागीदारी: विकास में अदा करेंगी निर्णायक भूमिका
पालिका के सभी 198 वार्ड में योजना लागू
प्रति माह पहले शनिवार को सुबह 11 बजे बैठक

बैंगलोरNov 16, 2018 / 08:02 pm

Ram Naresh Gautam

BBMP

शहर में अब हर महीने होंगी वार्ड सभाएं

बेंगलूरु. बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की वार्ड समिति की बैठकों को अब तक केवल एक रस्म अदायगी माना जाता है। कई वार्ड में बैठक होती ही नहीं हैं।

इस स्थिति को बदलने के लिए अगले माह से प्रति माह के पहले शनिवार को सुबह 11 बजे वार्ड समिति की बैठक करना अनिवार्य होगा। इसी बैठक में वार्डस्तरीय विकास कार्य पर अंतिम फैसला होगा।
वार्ड स्तरीय इस बैठक को पारदर्शी बनाने के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। ऐसी बैठकों की कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग होगी। कार्यवाही को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा।

इससे पहले ऐसी बैठकों का आयोजन बंद कमरों के किया जाता था। बैठक से स्थानीय लोगों को दूर रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा
अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
बीबीएमपी के वार्ड स्तरीय कार्यालय के निकट स्थित समुदाय भवनों में वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाएगा। वार्ड के विकास कार्य अब बीबीएमपी मुख्यालय में नहीं बल्कि वार्ड स्तरीय सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात तय किए जाएंगे।
ऐसी बैठकों में स्थानीय बीबीएमपी के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। वार्ड सभा को महत्ता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से 29 नवंबर को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वार्डसभा जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

नियमावली भी तैयार
वार्ड सभा के लिए बने नियमों के अनूसार वार्ड सभा की सूचना एक सप्ताह पहले वार्ड के सभी अस्पताल, स्कूल-कॉलेजों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बीबीएमपी की वेबसाइट पर भी वार्ड सभा का समय तथा स्थान प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। वार्ड सभा में पारित निर्णयों की जानकारी बीबीएमपी के आयुक्त तक पहुंचाना समिति के सचिव का दायित्व होगा। बैठक में पारित निर्णय बीबीएमपी वैबसाइट पर उपलब्ध होंगे। नई बैठक से पहले पिछली माह की बैठक में लिए गए फैसलों पर की गई कार्रवाई का विवरण सौंपना अनिवार्य होगा।
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” वार्ड सभाओं के कार्यवाही का संचालन कैसा हो इसके लिए एक पुस्तिका तैयार की गई है। यह पुस्तिका शीघ्र ही शहर के सभी वार्ड स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। वार्डसभा में पारित निर्णयों की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचाना वार्ड स्तरीय समिति के सचिव का दायित्व होगा। जिस प्रकार से पंचायत कानून में निर्धारित समय पर ग्राम सभाओं का आयोजन करना अनिवार्य है उसी प्रकार नगर निकाय प्रशासन में भी वार्डसभाओं का आयोजन अनिवार्य है। वार्डसभा में पारित निर्णयों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश करने का अधिकार वार्ड स्तरीय समिति को होगा। “
मंजुनाथ प्रसाद, आयुक्त, बीबीएमपी

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