बांसवाड़ा : धूलेश्वर मंदिर में प्रवेश व नारेबाजी के मामले में पूर्व मंत्री भवानी जोशी सहित 22 अन्य आरोपी तलब
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बांसवाड़ा : धूलेश्वर मंदिर में प्रवेश व नारेबाजी के मामले में पूर्व मंत्री भवानी जोशी सहित 22 अन्य आरोपी तलब
बांसवाड़ा. राजराजेश्वर मंदिर परिसर में स्थित धूलेश्वर मंदिर में दस वर्ष पूर्व प्रवेश और नारेबाजी करने के मामले में न्यायालय ने पूर्व मंत्री भवानी जोशी सहित अन्य आरोपियों को अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बांसवाड़ा ने 20 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। परिवादी गोपीराम अग्रवाल ने बताया कि 2009 में उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से जोशी सहित 22 अन्य के खिलाफ एक लिखित रिपोर्ट कोतवाली थाना व पुलिस अधीक्षक को भेजी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन अपराध कारित नहीं होने संबंधी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस पर परिवादी ने एफआर अस्वीकार करने प्रोटेस्ट याचिका दायर की। करीब दस वर्ष तक याचिका का निस्तारण नहीं होने पर परिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसमें न्यायाधीश ने अधीनस्थ न्यायालय को याचिका निस्तारित करने का आदेश दिया। इस आदेश की पालना में न्यायालय ने मामले में सुनवाई की और जोशी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनना पाए जाने पर प्रसंज्ञान लिया। न्यायालय ने आरोपियों को 20 मई को न्ययालय में तलब करने के आदेश दिए।
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