बैठक के दौरान सीआई भैयालाल ने बताया कि कस्टम, लिंकरोड और खाटुश्याम मंदिर के पास जांच की जाएगी ताकि कोई शराब पीकर जुलूस आदि में भाग न ले पाए। इस पर सदस्य रमेश तेली ने कहा कि शराब की दुकानों को ही बंद कराया जाए। कुछ दुकानें रातभर चलती हैं। कुछ बार में नियमों को दरकिनार कर शराब परोसी जाती है। इस पर एसपी केसरसिंह ने बताया कि इस मुद्दे को उठाने का यह मंच नहीं है। इस पर कुछ सदस्य नाराज भी हुए और कहा कि आपके बीट अधिकारी को सब पता है। हम नाम बताएंगे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा।
एडीएम ने बैठक में धारा 144 लागू होने की जानकारी देते हुए आठ प्रमुख बिंदुओं का वाचन कर पालना के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि यदि इन बिंदुओं की पालना नहीं होती है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह निषेधाज्ञा आगामी 13 सितंबर की सुबह 11 बजे तक रहेगी। वहीं बिंदुओं में शर्तों के आधार पर ही जुलूस की अनुमति, हथियारों पर प्रतिबंध, आपत्तिजनक नारों पर पाबंदी, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे आदि पर प्रतिबंध, मकानों की छत पर रेत, पत्थर, ईंट आदि सामग्री एकत्रित करने पर पाबंदी आदि शामिल हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था को सही करने के लिए नगर परिषद और डिस्कॉम को पाबंद किया।ं रास्ते में आवारा पशुओं की समस्या दूर करने के लिए नगर परिषद आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि डिस्कॉम में कॉल करते है तो इनका जवाब तक सहीं नहीं होता है।
शनिवार रात की घटना को लेकर एसपी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है, उसमें गलती उन लोगों की है जो आजाद चौक पर गणपति की आरती होने के बाद भी डटे हुए थे और जोर जोर से डीजे बजा रहे थे। इस पर सदस्यों ने कहा कि पुलिस को मार्ग खाली कराने के लिए पहले अनाउंस करना चाहिए थो, जो नहीं किया और बिना किसी कारण से लाठीचार्ज कर दिया। इससे कई लोगों को लाठियां लगी। एक सदस्य ने कहा कि एक गर्भवती महिला को भी लगी है। इस पर एसपी ने कहा कि मार्ग बनाने की जिम्मेदारी सबकी थी। यदि मार्ग अवरूद्ध किया तो मुकदमा दर्ज होगा। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद सभापति राजेश टेलर, दोस्त मोहम्मद मकरानी, रमेश तेली, सुरेश पंड्या, हेमंत बंटू, विकेश मेहता, सीता डामोर, श्यामा राणा सहित कई सदस्य मौजूद थे।