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बांसवाड़ा

शहर में धारा 144 लागू, जुलूस-शोभायात्रा के लिए लेनी होगी मंजूरी, आपत्तिजनक नारे लगे तो होगा मुकदमा

Peace committee meeting : शांति समिति की मीटिंग में कलक्टर ने आजाद चौक पर चार बार बिजली गुल होने पर एसई को फटकार लगाई

बांसवाड़ाSep 09, 2019 / 02:45 pm

Varun Bhatt

शहर में धारा 144 लागू, जुलूस-शोभायात्रा के लिए लेनी होगी मंजूरी, आपत्तिजनक नारे लगे तो होगा मुकदमा

शहर में धारा 144 लागू, जुलूस-शोभायात्रा के लिए लेनी होगी मंजूरी, आपत्तिजनक नारे लगे तो होगा मुकदमा

बांसवाड़ा. आगामी दिनों में त्योहार- पर्व पर निलने वाले जुलूस शोभायात्रा के आयोजनों के लिए समुचित व्यवस्थाओं के साथ शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार को यहां शांति समिति की बैठक में विचार विमर्श हुआ। बैठक में कहा गया कि हर जुलूस और शोभायात्रा के लिए स्वीकृति लेनी होगी और धारा 144 लागू कर दी गई है ऐसे में इसके आठ बिन्दुओं की सभी को पालना करनी होगी। अगले चार दिन विद्युत निगम का एक अफसर पुलिस नियंत्रण कक्ष में बैठेगा। बैठक में शनिवार रात आजाद चौक के घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई और जिला कलक्टर न आशीष गुप्ता ने सीधे ही अजमेर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि रात को तीन बार बिजली गुल कैसे हुई थी। जवाब में निगम के एसई रामरतन खटीक ने कहा कि वहां बिजली सप्लाई लाइन में कहीं कोई जानवर फंस गया था, इसलिए आपूर्ति बंद करनी पड़ी। साथ ही एसई ने अर्थ फाल्ट आने की भी बात कही। नाराज कलक्टर ने दुबारा ऐसा न हो, इसके लिए पाबंद किया और निर्देश दिए कि अगले चार दिन एक जिम्मेदार अफसर को पुलिस कंट्रोल रूम पर बिठाया जाए ताकि तत्काल कार्रवाई हो सके। एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा इस बार जो भी जुलूस या शोभायात्रा निकलेगी उसके लिए स्वीकृति लेनी होगी। आवेदन में मार्ग, कितने लोग रहेंगे और अन्य आवश्यक जानकारी पुलिस को देनी होगी। रामरेवाडिय़ों के लिए कहा गया कि साढ़े छह बजे तक राजतालाब तक पहुंच जाएं। ऐसे में विभिन्न मंडल समय तय करके ही चलें। आपत्तिजनक गाने बजाने पर तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी।
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सदस्यों ने उठाया शराब का मुद्दा
बैठक के दौरान सीआई भैयालाल ने बताया कि कस्टम, लिंकरोड और खाटुश्याम मंदिर के पास जांच की जाएगी ताकि कोई शराब पीकर जुलूस आदि में भाग न ले पाए। इस पर सदस्य रमेश तेली ने कहा कि शराब की दुकानों को ही बंद कराया जाए। कुछ दुकानें रातभर चलती हैं। कुछ बार में नियमों को दरकिनार कर शराब परोसी जाती है। इस पर एसपी केसरसिंह ने बताया कि इस मुद्दे को उठाने का यह मंच नहीं है। इस पर कुछ सदस्य नाराज भी हुए और कहा कि आपके बीट अधिकारी को सब पता है। हम नाम बताएंगे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा।
13 तक रहेगी निषेधाज्ञा
एडीएम ने बैठक में धारा 144 लागू होने की जानकारी देते हुए आठ प्रमुख बिंदुओं का वाचन कर पालना के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि यदि इन बिंदुओं की पालना नहीं होती है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह निषेधाज्ञा आगामी 13 सितंबर की सुबह 11 बजे तक रहेगी। वहीं बिंदुओं में शर्तों के आधार पर ही जुलूस की अनुमति, हथियारों पर प्रतिबंध, आपत्तिजनक नारों पर पाबंदी, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे आदि पर प्रतिबंध, मकानों की छत पर रेत, पत्थर, ईंट आदि सामग्री एकत्रित करने पर पाबंदी आदि शामिल हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था को सही करने के लिए नगर परिषद और डिस्कॉम को पाबंद किया।ं रास्ते में आवारा पशुओं की समस्या दूर करने के लिए नगर परिषद आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि डिस्कॉम में कॉल करते है तो इनका जवाब तक सहीं नहीं होता है।
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आजाद चौक की घटना पर एसपी और सदस्य आमने सामने
शनिवार रात की घटना को लेकर एसपी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है, उसमें गलती उन लोगों की है जो आजाद चौक पर गणपति की आरती होने के बाद भी डटे हुए थे और जोर जोर से डीजे बजा रहे थे। इस पर सदस्यों ने कहा कि पुलिस को मार्ग खाली कराने के लिए पहले अनाउंस करना चाहिए थो, जो नहीं किया और बिना किसी कारण से लाठीचार्ज कर दिया। इससे कई लोगों को लाठियां लगी। एक सदस्य ने कहा कि एक गर्भवती महिला को भी लगी है। इस पर एसपी ने कहा कि मार्ग बनाने की जिम्मेदारी सबकी थी। यदि मार्ग अवरूद्ध किया तो मुकदमा दर्ज होगा। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद सभापति राजेश टेलर, दोस्त मोहम्मद मकरानी, रमेश तेली, सुरेश पंड्या, हेमंत बंटू, विकेश मेहता, सीता डामोर, श्यामा राणा सहित कई सदस्य मौजूद थे।

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