इंदौर। शिक्षा विभाग ने आरटीई के प्रावधानों और कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) को कारण बताओ नोटिस दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी किशोर शिंदे ने स्कूल से 3000 रुपए में फॉर्म बेचने तथा निरीक्षण नहीं करने देने पर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन को शिकायत मिली थी, डीपीएस सहित शहर के कई स्कूल मनमानी कीमत पर फॉर्म बेच रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षण में शिकायत सही मिली। इस पर कलेक्टर ने आरटीई के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर फॉर्म की कीमत 100 रुपए तय कर दी।
डीईओ के मुताबिक, डीपीएस की जांच करने गई टीम को प्रबंधन ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मौखिक रूप से ही बताया गया, फॉर्म की कीमत में प्रोसेसिंग व अन्य फीस शामिल है, जबकि आरटीई के प्रावधानों में इस तरह से राशि लेने का कोई नियम नहीं है।