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नाबालिग से बलात्कार के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास

विशेष न्यायालय पोक्सो क्रम दो के न्यायाधीश राकेश कटारा ने शनिवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

बारांJan 19, 2019 / 08:15 pm

Ghanshyam

Durg patrika

नाबालिग से बलात्कार के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास

बारां. विशेष न्यायालय पोक्सो क्रम दो के न्यायाधीश राकेश कटारा ने शनिवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीडि़ता प्रतिकर स्कीम के तहत उचित प्रतिकर सहायता दिलाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी की है।
विशेष लोक अभियोजक तेजेन्द्र शर्मा ने बताया कि सीसवाली थाना क्षेत्र के मूंडली गांव निवासी एक जने ने बारां सदर थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अप्रेल 2015 को उसकी चौदह नाबालिग पुत्री को उसके भाई के घर से दिनेश कुम्हार नामक युवक बहला-फुसला कर भगा ले गया। उसे कई जगह तलाश किया, लेकिन पता नहीं लगा। इसके बाद 21 अप्रेल को नाबालिग पुत्री ने उसके भाई की पत्नी को मोबाइल पर जानकारी दी थी कि वह जयपुर के आसपास है। पुलिस ने अपहरण व बलात्कार की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले का चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में न्यायालय में 14 गवाहों के बयान पंजीबद्ध कराने के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए थे। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर उसे दस वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडि़त किया है।
प्राधिकरण में अनुशंसा
न्यायालय ने पीडि़ता को प्रतिकर स्कीम के तहत उचित सहायता दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। इस स्कीम के तहत प्राधिकरण पीडि़ता को विधि सम्मत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है।
रिपा्रर्ट – हंसराज शर्मा द्वारा
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