talaq bill” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2018/12/26/img-20181226-wa0018_3888390-m.jpg”>राजयसभा में नहीं पास हुआ था बिल तीन तलाक पर कानून बनाने को लेकर लाया गया बिल 28 दिसंबर 2017 को पास किया गया था लेकिन राजयसभा में 10 अगस्त 2018 को ये बिल पास नहीं हो सका था। राजयसभा ने इसे कुछ संसोधन के साथ वापस कर दिया था। संसोधन के बाद कानून के लिए इस बिल का लोकसभा में पास होना जरूरी है। पहले इसमें जमानत का प्रावधान नहीं था लेकिन अब इसमें इसे जोड़ा गया है। 19 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार तलाक बिल पर अध्यादेश ले कर आई थी।
देश की नजर बिल पर भारतीय जनता पार्टी तीन तलाक पर किसी भी हाल में कानून बनानां चाहती है जिसके लिए लोकसभा में इस बिल पर बहस होगी। इस बिल को लेकर देश भर की निगाह संसद पर होगी। इस बीच बरेलवी उलेमाओं ने कांग्रेस से इस बिल का समर्थन न करने की मांग की है।