जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले में अब किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही अब सभी को कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा एवं वहां से नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही छुट्टी दी जाएगी।
सीमित लॉकडाउन:
बाड़मेर तथा बालोतरा नगरीय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की अधिकता वाले क्षेत्रो में सीमित लोकडाउन लागू किया जाएगा। यह एक सप्ताह का होगा, जो 7 से 14 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इस क्षेत्र में पूर्णतः आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा एवं किसी तरह की ढील नही दी जाएगी। लॉकडाउन वाले क्षेत्रों मे जिला प्रशासन द्वारा घर-घर दूध तथा सब्जी की होम डिलीवरी की जाएगी।
यहां होगा लॉकडाउन:
बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जूना किराडू मार्ग, आचार्यो का वास, अग्रवाल मोहल्ला, पनघट रोड, पुरानी सब्जी मंडी, राय कॉलोनी, लक्ष्मीपुरा, हमीरपुरा, कल्याणपुरा एवं गंगाई नगर तथा महावीर नगर शामिल हैं। इसी तरह बालोतरा में वार्ड संख्या 7, 11, 16 तथा 30 में एक सप्ताह का लॉकडाउन रहेगा।
बाजार 9 से 5 बजे तक:
बाड़मेर तथा बालोतरा में लॉकडाउन वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष बाजार भी अनुमत समय में ही खुल पाएगा। दोनों स्थानों पर बाजार प्रातः 9 से सांय 5 बजे तक ही खुल पाएगा। इसी तरह दोनों स्थानों पर सब्जी मंडी में भी पूर्ववर्ती व्यवस्था कायम रहेगी। यहां आमजन का प्रवेश वर्जित होगा तथा केवल परिचय पत्र युक्त होलसेल तथा खुदरा व्यापारी ही प्रवेश कर पाएंगे।
रात्रिकालीन कर्फ्यू:
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के अंतर्गत पूरे जिले में रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा एवं इस दौरान आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।