अधीक्षण अभियंता बाड़मेर अशोक मीना ने बताया कि योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि बिना ब्याज एवं पैनल्टी के एक मुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेंगे। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक जिन्होंने गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नही होगी। योजना के अन्तर्गत चोरी एवं दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।
अन्य श्रेणी पर भी लागू होगी योजना
कृषि श्रेणी के अतिरिक्त घरेलू व अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता जिनके 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि एवं बकाया राशि के कारण कटे हुए कनेक्शनों पर उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं विलम्ब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। विद्युत कनेक्शन भी नियमानुसार जोड़ा जा सकेगा।
कृषि श्रेणी के अतिरिक्त घरेलू व अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता जिनके 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि एवं बकाया राशि के कारण कटे हुए कनेक्शनों पर उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं विलम्ब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। विद्युत कनेक्शन भी नियमानुसार जोड़ा जा सकेगा।