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सोशल मीडिया पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट का समय निर्धारित
बाड़मेर . विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया-एसएमएस, व्हाट्सएप आदि पर चुनाव संबंधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के मध्य घर-घर जाकर प्रचार करना, एसएमएस व्हाट्सएप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगों के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नही हो, इसके लिए भी आवश्यक है।
सोशल मीडिया पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट का समय निर्धारित
बाड़मेर . विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया-एसएमएस, व्हाट्सएप आदि पर चुनाव संबंधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के मध्य घर-घर जाकर प्रचार करना, एसएमएस व्हाट्सएप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगों के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नही हो, इसके लिए भी आवश्यक है।