2006 में सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे लागू करने के निर्देश
-उम्मीदवार की उपस्थिति 75 प्रतिशत, न्यूनतम अंक प्रतिशत तथा नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
-प्रत्याशी का कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं हो।
-उम्मीदवार का चुनावी खर्च 5 हजार से अधिक नहीं हो।
-परिणाम की घोषणा के उपरांत दो सप्ताह के भीतर उम्मीदवार को अपने खर्च की ऑडिट रिपोर्ट कॉलेज प्रबंधन को देनी होगी।
-प्रत्याशी इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो धर्म, भाषाई, जाति व समूह में वैमनस्यता बढ़ाती हो।
-उम्मीदवार किसी के निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है।
-उम्मीदवार किसी वोटर को कोई प्रलोभन नहीं देगा, किसी तरह का भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा।
-छात्रसंघ चुनाव के दौरान प्रिंटेड सामग्री प्रचार में काम नहीं ली जाएगी। केवल हस्तलिखित प्रचार सामग्री कॉलेज या विवि की ओर से चिह्नित स्थानों पर लगाई जा सकती है।
-कॉलेज या विवि कैम्पस के बाहर किसी तरह का चुनाव प्रचार या मीटिंग, जुलूस आदि नहीं किए जा सकेंगे।
-कोई भी प्रत्याशी विवि या कॉलेज की सम्पत्ति को विरूपित नहीं करेगा।
-चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को चुनाव से वंचित किया जा सकता है।
-कैम्पस में पोस्टर, होर्डिंग व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध होगा।
-चुनाव संबंधी शिकायतों के निपटारों के लिए कॉलेज प्रबंधन एक ग्रिवेंस कमेटी बनाएगा, कमेटी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के निपटारे के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी।
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19 अगस्त: मतदाता सूचियों का प्रकाशन
20 अगस्त: मतदाता सूचियों पर आपत्तियां
20 अगस्त: मतदाता सूचियों का आखिरी प्रकाशन
22 अगस्त: नामांकन दाखिल करना
22 अगस्त: नामांकन जांच व आपत्तियां लेना
23 अगस्त: वैध नामांकन सूची होगी प्रकाशित
23 अगस्त: प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस
23 अगस्त: प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी
27 अगस्त: सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक मतदान
28 अगस्त: सुबह 11 बजे से मतगणना और तुरंत बाद परिणाम घोषणा