दम्पति को सुनाई न्यायालय ने सजा
दम्पति को सुनाई न्यायालय ने सजासात साल अब जेल में काटने पडेग़े
दम्पति को सुनाई न्यायालय ने सजा
ब्यावर. एक राय होकर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित दम्पति को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार बिच्छू चौड़ा निवासी बाबूसिंह रावत ने १४ मई २०१५ को जवाजा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि १३ मई की शाम को उसका भतीजा धनराज गांव के ही पप्प्ू सिंह के मकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर फोन पर बात कर रहा था। इसी बीच पप्पू सिंह व उसकी पत्नी सोहनी देवी ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमला करने के कारण धनराज की पीठ, फंसलिया, हाथ व कंधे की नसे कट गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपित दम्पति को गिरफ्तार किया और चाकू भी बरामद किया। दोंनो को बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई। मामले की पैरवी अपरलोक अभियोजक चन्द्रविजयसिंह ने की।
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