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ऐसा क्या किया जो अब जेल में काटेंगे दिन रात

युवक की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद, 14 साल पहले वारदात को दिया था अंजाम,सदर थाने के शिवनाथपुरा गांव का मामला

ब्यावरMay 16, 2018 / 06:59 pm

tarun kashyap

युवक की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद

युवक की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद

ब्यावर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रेम राजेश ने बाड़े के विवाद में एक युवक की हत्या के 14 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार दोपहर पांच अभियुक्तों को उम्र कैद से दंडित किया है। साथ ही दो अलग अलग धाराओं में दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों ही पक्षों के लोग व ग्रामीण न्यायालय परिसर के बाहर मौजूद थे। यह है मामला… सदर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुरा गांव निवासी भगवानसिंह राजपूत २५ मई २००४ की रात साढ़े दस बजे करीबन अपनी आटे की चक्की बंद करके वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान घर के बाहर पहले से जमा १४-१५ लोगों ने उस पर अचानक लाठी व सरियों से हमला कर दिया। भगवानसिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन व ग्रामीण घर के बाहर आ गए। भगवानसिंह के भाई सुगनसिंह ने सदर थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि उसके भाई के साथ वहीं के रहने वाले अभियुक्त नेमीचंद, धर्मनाथ उर्फ कर्मनाथ, छगननाथ, सोहनसिंह व मुकेश शर्मा ने सरियों व लाठियों से मारपीट की। परिजन व ग्रामीण बीच बचाव के लिए गए तो उनके साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया। सभी आरोपित भगवानसिंह को लेकर गुर्जरों की हथाई तक घसीटते हुए ले गए। जहां पर भी उसके साथ मारपीट की गई। वहां जैसे तैसे लोगों ने बीच बचाव करके उसे छुड़ाया। परिजन की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल भगवानसिंह को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद वहां के एक बाड़े को लेकर चल रहा था। २३ गवाह ४३ दस्तावेज… हत्या के इस प्रकरण में कुल २३ लोगों की गवाही हुई जबकि ४३ दस्तावेज दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में पेश किए गए। सरकारी वकील नरेश बंसल ने बताया कि उनकी ओर से १६ गवाह व ३५ दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने अभियुक्तों को भादसं की वििान्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद व जुर्माने से दंडित किया है।
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