पीडि़त के अनुसार, उसकी पत्नी सुरेखा अपने मायके से आई और उससे लड़ाई-झगड़ा करने लगी, जिससे गुस्से में आकर झापड़ मारने पर पत्नी चिल्लाई तो उसका भाई और पिता पहुंच गए और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। कौशिक की रिपोर्ट पर गंगाराम व परमानंद के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 458 व 506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
वहीं मामले में सुरेखा पारधी ने भी अपने पति कौशिक राम पारधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि कौशिक उसका तीसरा पति है। 20 अगस्त की रात्रि करीबन 08-09 बजे कौशिक उसे शादी में कुछ नहीं लाने की बात कहते हुए विवाद कर घर के बाहर गली में गंदी-गंदी गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट की और गला दबाने का प्रयास किया। वह जैसे-तैसे बची थी। जिसके बाद पति कौशिक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत पर कौशिक के खिलाफ धारा 294, 323 व 506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।