9 अगस्त को जारी किया था आदेश जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 अगस्त को आदेश जारी कर प्रदेश के सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि तृतीय श्रेणी वर्ग के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित 10 फीसदी पदों पर तय सीमा को शिथिल कर 14 सितंबर तक प्रकरणों का निराकरण करना है। जिले के राजस्व विभाग में इस अवधि तक एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण किया गया है।
पटवारी के 3 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन इसके अलावा भू अभिलेख शाखा में 3 पटवारी पदों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमे से एक प्रकरण न्यायलयीन होने के कारण लंबित है। वही शेष दो प्रकरणों में से एक प्रकरण का निराकरण किया गया है। एक प्रकरण लंबित है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कुल 11 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 11 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। शेष 5 प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। स्वास्थ विभाग के समक्ष 4 प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2 का निराकरण किया गया है। एक प्रकरण विवादस्पद होने के कारण लंबित है। एक प्रकरण पेंडिंग है।
अवसर का लाभ दिया जाना चाहिए कर्मचारी कांग्रेस के एसपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से शासन ने प्रभावित कर्मचारियों के परिवारों के हित के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए छूट दी है, ऐसे में जिम्मेदारों को अनुकम्पा प्रकरणों का लाभ देना चाहिए। वहीं जिला स्वास्थ एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके शर्मा ने बताया कि विभाग मेें सभी प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाएगा।
प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा ने जिले के विभाग प्रमुखों को जारी आदेश को लेकर विभागवार समीक्षा करना जरूरी हो चुका है, जिससे आवेदनो के निराकरण मे तेजी आ सके।