एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसला कर साथ लेकर फरार होने वाले पांच प्रकरणों में आरोपियों को दीगर प्रांत व शहर जाकर गिरफ्तार किया गया है। बेरला थाने में इस तरह के कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए थे। जिसमें पहले प्रकरण में बेरला थाना के मुड़पार की लड़की को भगा ले जाने की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्तिक यादव के कब्जे से बालिका को छुड़ाया गया और परिजन के सुपुर्द किया गया। मामले में कार्तिक पर धारा 36 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
दूसरे प्रकरण में ग्राम जमघट की लड़की के गुम होने का रिपोर्ट 5 जून को दर्ज कराई गई थी। जिस पर विवेचना कर मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी राजू चौहान को पुणे (महाराष्ट्र) से पकड़ा गया। पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी पर धारा 36 6 क, 376 व पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
तीसरे प्रकरण में बेरला थाना के ग्राम तबलखोर गांव की लड़की 2 सिंतबर से नदारद थी। जिसे बहला-फुसला कर ले जाने का संदेह होने पर राजू निषाद व दीपक निषाद के कब्जे से लड़की को पुणे में छुड़ाया गया। दोनों आरोपियों पर धारा 36 6 क, 376 व धारा 5 बी, 6 , पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
चौथा प्रकरण ग्राम भिलौरी की है। जहां 24 अक्टूबर को नाबालिग लड़की घर से नदारद थी। जिसे बहला-फुसलाकर ले जाने के संदेही टेकराम निषाद के कब्जे से पुणे (महाराष्ट्र) से छुड़ाया गया। वहीं आरेापी के खिलाफ बेरला थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
इसी तरह नांदघाट थाने के ग्राम मरदेही की नाबालिग लड़की 18 अगस्त को घर से कहीं चली गई थी। जिसके बाद पता-साजी में बात सामने आई कि गंाव के ही धर्मेन्द्र डोंडे भी नदारद है। जो नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। जिसके बाद युवक के कॉल डिटेल व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरेापी को पुणे से गिरफ्तार किया गया और पीडि़ता को उसके कब्जे से छुड़ाकर परिजन को सौंप दिया गया। पीडि़ता के बयान पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 व पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैै। एसपी एचआर मनहर ने बताया कि पुलिस ने सभी मामलों के आरोपियों को पकडऩे के लिए टीम बनाई थी।