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बेतुल

बारात से लौट रही नाबालिग के साथ की थी हरकत, अब मिली यह सजा

मामला चिचोली थाना के ग्राम डोरी का

बेतुलAug 06, 2018 / 11:32 pm

rakesh malviya

Life imprisonment for life imprisonment till death

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बैतूल. शादी की बारात से वापस अपने घर लौट रही एक नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामला चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम डोरी का है। आरोपी ने लगभग एक वर्ष पहले घटना को अंजाम दिया था। डीपीओ एमआर खान ने बताया कि 15 जून 2017 को ग्राम डोरी की नाबालिग एक शादी की बारात में गई थी। बारात से वापस आकर टै्रक्टर से उतरकर रात में 11.30 बजे अपने घर जा रही थी। आरोपी अमरलाल पिता गन्नू बरकड़े 32 वर्ष निवासी आलमगढ़ आया और लडक़ी का हाथ पकडक़र जबरन खेत में ले गया। नाबालिग के साथ दुराचार कर जान से मारने की धमकी दी। लडक़ी ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर कोट में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अमरलाल को दोषी पाते हुए मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवी में वरिष्ठ एडीपीओ अमित राय ने भी सहयोग किया।
मारपीट के छह आरोपियों को सजा
मारपीट के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीपीओ अभय सिंह ठाकुर ने बताया कि रेखा पति कृष्णा वर्मा ने 5 जुलाई 2015 को बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति के साथ नवल किशोर चौरे ने कुल्हाड़ी और अन्य लोगों प्रवीण चौरे, अरुण चौरे, संतोष चौरे, माठू चौरे, चैत्या चौरे ने लकड़ी मारपीट की थी। मकान बंटवारा करने की बात पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई रंजिताराव सोलंकी ने मारपीट करने वाले सभी आरोपियों निवासी रजेगांव थाना बोरदेही को एक-एक वर्ष कारावास और सौ-सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवी में वरिष्ठ एडीपीओ अमित राय ने भी सहयोग किया।
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