लुधियाना बाजार लगाने वाले संचालक ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका से बाजार लगाने की अनुमति ली गई है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जब भूमि उत्कृष्ट स्कूल की है तो नगर पालिका कैसे अनुमति दे सकती है। इस संबंध में सीएमओ राहुल शर्मा ने बताया कि नपा द्वारा संचालक से एसडीएम तथा स्कूल प्राचार्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने का कहा गया है। यदि स्कूल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार संचालक स्कूल मैदान पर दुकान नहीं लगा सकता। लेकिन इसके बावजूद लुधियाना सेल संचालक द्वारा बिना स्कूल की अनापत्ति प्रमाण पत्र के मनमानी से दुकानें लगाई जा रही है। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान नियमानुसार बच्चों की खेलकूद के लिए हैं लेकिन शासकीय मैदान का धड़ल्ले से व्यवसाययिक उपयोग किया जा रहा है।
स्कूल मैदान का व्यवसायिक उपयोग करने के लिए नियमानुसार बाजार संचालक को एसडीएम, नगर पालिका तथा जिस मैदान पर बाजार संचालित किया जाएगा उसकी अनुमति आवश्यक है। इस संबंध में सीएमओ राहुल शर्मा ने बताया कि बाजार उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर लगाया जा रहा है यदि स्कूल प्रबंधन अनुमति नहीं देता है तो बाजार नहीं लग सकता। इधर उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य एनआर महस्की ने बताया कि मैदान का व्यवसायिक उपयोग करने की एसडीएम से शिकायत करेगें।
स्कूल द्वारा ना तो लुधियाना बाजार लगाने के लिए संचालक को ना तो कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है और ना ही मैदान के उपयोग करने की अनुमति दी गई है, इसके बावजूद यदि बाजार लगाया जा रहा है तो वे इसकी शिकायत एसडीएम से करेगें।
एनआर महस्की, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय, मुलताई
नगर पालिका द्वारा अनुमति इसी शर्त पर दी गई है कि वह स्कूल से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र ले, यदि स्कूल अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता है तो मैदान पर बाजार नहीं लगाया जा सकता।।
राहुल शर्मा, सीएमओ, नपा मुलताई