प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर उतारा मौत के घाट, प्रेमी ने हथैली पर लिखी पूरी घटना
मरने के पूर्व हथेली पर प्रेमी ने लिखा था पूरा घटनाक्रम, कोर्ट ने प्रेमिका को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हथेली पर लिखा था घटनाक्रम
मुलताई. अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार द्वारा सोमवार को अपने प्रेमी को चूहामार जहर पिलाकर मारने वाली आरोपी प्रेमिका को आजीवन कारावास एवं पांच हजार स्र्पए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी महिला द्वारा चूहामार जहर अपने प्रेमी को घर बुलाकर पिला दिया था, मरने से पहले मृतक ने अपने हाथ की हथेली पर पूरी घटना लिखी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रेमिका पर मामला कायम कर उसे हिरासत में लिया था, सोमवार को उसे सजा सुना दी गई। चार महीने तक पीथमपुर में साथ काम करने के बाद अपने ही प्रेमी को घर बुलाकर जहर देकर मार दिया गया, थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर का यह मामला बहुचर्चित रहा था, इस मामले में सोमवार को न्यायाधीश कृष्णदास महार द्वारा आरोपी प्रेमिका को सजा सुनाई गई। सरकारी अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया कि मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर निवासी आरोपी मीराबाई पति राजेश नागले उम्र 38 साल के गांव के राजेश सातनकर से प्रेम संबंध थे, इसी के चलते दोनों साथ में पीथमपुर में काम करते थे। घटना दिनांक 19 मई 2017को मीरा और मृतक राजेश दोनों गांव गंगापुर आए थे। 19 मई की रात को मीरा ने अपने प्रेमी राजेश को घर बुलाया था, लेकिन इसी बात को लेकर मीरा और उसके पति राजेश में विवाद हो गया। इसी बीच प्रेमी राजेश घर पहुंच गया तो प्रेमिका मीरा ने चूहामार जहर एक बोतल में घोलकर अपने प्रेमी राजेश को पिला दिया। 20 मई को राजेश पिता विष्णु सातनकर का शव लेंडी नदी के किनारे प$डा मिला था। राजेश ने मरने से पहले अपने हाथ के पंजे पर पूरी घटना का विवरण लिखा था कि उसे मीरा ने घर बुलाकर जबरदस्ती जहर पिला दिया है और जिस बोतल में जहर दिया वह अलमारी के उपर रखी है। इसके अलावा उसे जिस नंबर से फोनकर मीरा ने बुलाया था, वह फोन नंबर भी उसने हथेली पर लिखा था। इस पूरे मामले में मुलताई पुलिस ने मीरा के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया था। जिसमें सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार द्वारा आरोपी मीरा को आजीवन कारावास एवं 5 हजार स्र्पए अर्थदंड की सजा सुनाई है।