पढ़े, क्यों आवेदन निरस्त होने से विवाह आयोजन करना पड़ा स्थगित
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत आवेदन करने वाले १२४१ हितग्राहियों के आवेदनों को जनपद पंचायत चिचोली एवं भीमपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
चिचोली। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत आवेदन करने वाले १२४१ हितग्राहियों के आवेदनों को जनपद पंचायत चिचोली एवं भीमपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आवेदनों के बड़ी संख्या में निरस्त होने से पात्र हितग्राहियों की संख्या कम होने पर चिचोली के ग्राम पाटाखेड़ा में २५ जून को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह को निरस्त कर दिया गया है। जिससे विवाह आयोजन के लिए लोगों द्वारा की गई तैयारियां धरी की धरी रह गई। जनपद द्वारा थोक में आवेदन निरस्त करने के पीछे कारण विवाहित जोड़ों द्वारा भी योजना का लाभ लिए जाने के लिए आवेदन किया जाना बताया जा रहा है। पात्र ५९ हितग्राहियों की सूची जनपद में चस्पा कर दी गई है। योजना से अपात्र होने वाले लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने आचार संहिता के दौरान उनसे कहा था कि आप अपने रीति रिवाज से शादी कर ले योजना का लाभ दिलाया जाएगा, लेकिन अब हमें अपात्र बताया जा रहा है।
चिचोली में सामूहिक विवाह निरस्त
चिचोली के ग्राम पाटाखेड़ा में २५ जून को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को अचानक यह कहकर निरस्त कर दिया गया है कि जोड़ों की संख्या कम हैं और आयोजन में खर्चा अधिक आएगा। जबकि योजनांतर्गत ५०० लोगों ने शादी के लिए आवेदन किए थे। इसी प्रकार भीमपुर जनपद में ८०० लोगों ने शादी के लिए आवेदन लगाए थे लेकिन इनमें से ३२ लोग ही योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। सामूहिक विवाह में जोड़ों की संख्या कम होने के कारण जनप्रतिनिधि भी आयोजन में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण विभाग मंत्रालय से ८ दिसंबर २०१८ को कन्या विवाह योजना को लेकर आदेश जारी हुए थे कि आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले विवाह चाहे सामूहिक हो या एकल हो, कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाएगी लेकिन इस आदेश को जिला पंचायत द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जबकि १४ जनवरी २०१९ को एक अन्य आदेश जारी किया गया था जिसमें योजना का लाभ दिए जाने का उल्लेख किया गया है।
इनका कहना
– जिन लोगों की पूर्व में शादियां हो चुकी है उन्होंने भी सामूहिक विवाह के लिए आवेदन कर रखे थे। ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। जिनकी शादी सामूहिक विवाह में होगी केवल वे ही योजना के पात्र होंगे।
– एमएल त्यागी, सीईओ जिला पंचायत बैतूल।
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