अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हर्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई साल 2016 में बच्चों को घरों से लेकर स्कूल आ रही थी। तभी औराई के कैयरमऊ मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर की वैन से भीषण टक्कर हुई इस घटना में आठ बच्चों की मौत घटना स्थल पर हुई जबकि चौदह बच्चे घायल हो गए थे। हादसे के वक़्त वैन चालक इयरफोन पर गाना सुन रहा था।
इस मामले में पुलिस ने वैन चालक राशिद खान के धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी के मुताबिक मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट आनंद कुमार {प्रथम } के कोर्ट में चली। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद खान को दोषी पाते हुए आज दस साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश पारित किया है।
By Mahesh Jaiswal