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भदोही स्कूल वैन हादसा, ड्राइवर को 10 साल की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना, 8 बच्चे मरे थे

एक्सिडेंट के दौरान ईयरफोन पर गाना सुन रहा था ड्राइवर। आठ बच्चों की मौत हुई थी और 14 बच्चे हुए थे घायल।

भदोहीDec 22, 2019 / 10:29 am

रफतउद्दीन फरीद

Bhadoho School Van Accident

भदोही स्कूल वैन एक्सिडेंट

भदोही. उत्तर प्रदेश के भदोही में ट्रेन और स्कूली वैन की टक्कर में आठ बच्चों की हुई मौत को लेकर स्कूल वैन के ड्राइवर की गंभीर लापरवाही मानते हुए भदोही की एक जिला अदालत ने दस साल कैद की सज़ा आज सुनाई है साथ ही उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हर्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई साल 2016 में बच्चों को घरों से लेकर स्कूल आ रही थी। तभी औराई के कैयरमऊ मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर की वैन से भीषण टक्कर हुई इस घटना में आठ बच्चों की मौत घटना स्थल पर हुई जबकि चौदह बच्चे घायल हो गए थे। हादसे के वक़्त वैन चालक इयरफोन पर गाना सुन रहा था।
इस मामले में पुलिस ने वैन चालक राशिद खान के धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी के मुताबिक मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट आनंद कुमार {प्रथम } के कोर्ट में चली। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद खान को दोषी पाते हुए आज दस साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश पारित किया है।
By Mahesh Jaiswal

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