परीक्षण के बाद ही पुराने भवन में शुरू हो सकेंगे कामां के 34 व नगर के दो स्कूल
-राज्य सरकार ने जारी की मर्ज स्कूलों को दुबारा खोलने की सूची
परीक्षण के बाद ही पुराने भवन में शुरू हो सकेंगे कामां के 34 व नगर के दो स्कूल
भरतपुर. आखिर करीब साढ़े चार साल का समय गुजरने के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के आदेश को बदल दिया। अब कामां व नगर में मर्ज किए गए 36 स्कूल दुबारा खुद के ही भवनों में संचालित हो सकेंगे। इसके लिए गाइडलाइन भी तय की गई है। पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पुराने भवनों की जांच कराई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भवन सुरक्षित है या नहीं। उसके बाद संबंधित भवन में स्कूल का संचालन शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व में कामां के राप्रावि बास बौलखेड़ा, राप्रावि जुरहरा, राप्रावि धर्मपुरा, राप्रावि बगीची, राउप्रावि नगला हरचंद, राउप्रावि गोपीनाथ, राउप्रावि मथुरागेट, राप्रावि भुल्लू की ढाणी, राप्रावि रसूला का वास, राप्रावि गंगोरा, राप्रावि कवीरियावास, राप्रावि बजरियावास, राप्रावि मालवास पीपलखेड़ा, राउप्रावि कैथवाड़ा, राप्रावि पहाड़ी छात्र, राप्रावि कठौल, राप्रावि लालखेड़ा का वास, राप्रावि खेड़ी का वास, राप्रावि हाजीमल का वास, राप्रावि हक्कू का वास, राप्रावि धौलेट, राप्रावि लाडलाका, राप्रावि पापड़ा, राप्रावि उम्मेद का वास, राप्रावि बड़ावास, राप्रावि सहसन प्रथम, राप्रावि सहसन द्वितीय, राप्रावि सक्का का वास, राप्रावि भौरी, राप्रावि चहात का वास, राप्रावि सोमका, राप्रावि मजरा सोमका, राजकीय बालिका उप्रावि गोपालगढ़, राप्रावि कैरूआ, नगर के राप्रावि एससी प्लॉट गुलपाड़ा, राउप्रावि सिटी नगर को मर्ज किया था। अब यह भवन दुबारा से मर्ज के आदेश से मुक्त कर दिए गए हैं। क्योंकि यह स्कूल दूसरे स्कूलों में संचालित हो रहे थे। साथ ही तय किया है कि स्कूलों को सत्र 2020-21 से संचालित किया जाएगा। स्कूलों को संचालित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 15 का नामांकन, उच्च प्राथमिक स्तर का न्यूनतम 30 का नामांकन एवं सुरक्षित भवन की उपलब्धता होने पर प्रारंभ किया जा सकेगा।
आरक्षित पदों में से होगा आवंटन
पर्याप्त नामांकन होने पर प्राथमिक विद्यालय के लिए दो शिक्षक लेवल प्रथम एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के दो, लेवल द्वितीय के तीन शिक्षकों के पद प्रारंभिक शिक्षा में उपलब्ध आरक्षित पदों में से आवंटित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मुक्त (पृथक) किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय पूर्वानुसार ही संचालित किए जाते रहेंगे। (कक्षा एक से 10 तक या कक्षा एक से 12 तक), डी मर्ज के बाद माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदों का निर्धारण स्टॉफिंग पैटर्न के आदेश 30 अप्रेल 2015 के अनुसार किया जाएगा। पृथक से संचालित किए जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय को सत्र 2020-21 में एक से पांच कक्षाओं तक संचालित किया जाएगा। आगामी सत्रों में क्रमश: कक्षा छह, सात एवं आठ संचालित की जाएगी। यदि समन्वित स्कूल का भवन किसी अन्य उपयोग में लिया जा रहा है तोउसको खाली कराकर मुक्त किया जाने वाला स्कूल उस भवन में संचालित किया जाएगा।
-अगले शिक्षा सत्र से इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। कामां के 34 व नगर के दो स्कूल इस सूची में शामिल हैं। वहां के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।
प्रेमसिंह कुंतल
डीईओ मुख्यालय माध्यमिक
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